10 फरवरी को फूड सेफ्टी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जायेगा

फूड सेफ्टी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन शिविर 10 फरवरी को

झुंझुनूं 8 फरवरी। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक जन स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं जयपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय स्थित छावनी बाजार के व्यापार मंडल कार्यालय में खाद्य सुरक्षा रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के लिए एक दिवसीय शिविर लगाया जायेगा। शिविर में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सीएमएचओ डॉ छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि शिविर में सभी फर्म एवं विक्रेताधारी अपने-अपने लाइसेंस बनवाने के साथ -साथ नवीनीकरण भी करवा सकते हैं। सीएमएचओ ने बताया कि जिन विक्रेताओं का वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख रुपये से कम है उन्हें रजिस्ट्रेशन बनवाना है जिसका वार्षिक टर्न ओवर 12 लाख से अधिक है उन्हें लाइसेंस की जरूरत होती हैं। उन्होंने बताया कि शिविर आयोजन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करना है।

FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज

नीचे FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए FSSAI कार्यालय में जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची दी गई है। नीचे दिए गए दस्तावेज़ सभी खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (FBO) द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए अनिवार्य हैं। चाहे वे बेसिक पंजीकरण, राज्य लाइसेंस या केंद्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हों,सभी प्रकार के FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक सामान्य दस्तावेज:

  • Form A and Form B, फॉर्म – ए बेसिक FSSAI रजिस्ट्रेशन और फॉर्म – बी स्टेट या सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्ण और हस्ताक्षरित।
  • 2 पासपोर्ट साइज़ फोटो जो अपने हालही मै खिचवाई हो।
  • पैन कार्ड-बिजनेस ओनर, प्रोपराइटर, पार्टनर या डायरेक्टर का।
  • परिसर के कब्जे का सबूत जैसे रेंटल एग्रीमेंट
  • पार्टनरशिप’ दीड
  • सर्टफिकेटे ऑफ़ इनकारपोरेशन या आर्टिकल ऑफ़ एसोसिएशन कंपनी के लिए
  • बिज़नेस में शामिल होने वाले खाने के पदार्थों की एक पूरी सूची
  • एक उचित खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (FSMS) योजना (केवल राज्य या केंद्रीय खाद्य लाइसेंस के लिए लागू)।