Farmer Pension Scheme: इस योजना के तहत किसानों को हर महीने मिलते हैं 1150 रुपये, जानिए क्या है पात्रता

Farmer pension Yojana राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना किसानों को 1150 रुपए प्रतिमाह सम्मान पेंशन

राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘राजस्थान कृषक सम्मान पेंशन योजना’ का उद्देश्य उन बुजुर्ग किसानों को आर्थिक सहारा देना है जो लघु या सीमांत श्रेणी में आते हैं और खेती ही उनकी मुख्य आजीविका रही है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर महीने 1150 रुपये की पेंशन दी जाती है। यानी एक साल में 13,800 रुपये की मदद सीधे उनके खाते में भेजी जाती है।

सम्मान योजना क्या है?

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लघु एवं सीमान्त श्रेणी के परिवारों के अधिक आयु के महिला या पुरुष किसानों के लिए बनाई गई है। इसमें किसानों की जमीन के आधार पर उनकी कैटेगरी तय की गई है।

कितनी राशि मिलती हैः


योजना में सभी प्रकार की कैटेगरी में 1150 रुपए प्रतिमाह मिलते हैं। एक वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता एक परिवार के एक किसान को एक वर्ष में 13800 की राशि प्राप्त होती है।

ये पात्र नहीं: नियमों में आवेदक पेंशन की पात्रता रखते हुए भी, यदि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा पेंशन नियम 2024 एवं राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2024 के नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहा है।

ऐसे मिलेगा इस योजना का लाभ…

इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों को ही मिलता है. पात्रता के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं:

• महिला आवेदकों की आयु कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिए.

• पुरुष आवेदकों की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए.

• लाभार्थी को लघु या सीमांत किसान की श्रेणी में आना चाहिए.

• किसान की भूमि की सीमा जिलेवार तय की गई है.

जिलेवार भूमि सीमा का निर्धारण

सरकार ने किसानों की पात्रता तय करने के लिए जिलेवार भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में केवल वही किसान इस योजना का लाभ लें जो सीमित संसाधनों में जीवनयापन कर रहे हैं.

जैसलमेर और बाड़मेरः

•सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर

•असिंचित भूमिः 10.00 हेक्टेयर

बीकानेर, नागौर, जालौर, पाली, चूरू, जोधपुरः

•सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर

•असिंचित भूमिः 7.00 हेक्टेयर

झुंझुनूं, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ाः

•सिंचित भूमि: 1.50 हेक्टेयर

•असिंचित भूमिः 3.00 हेक्टेयर

अन्य सभी जिलेः

•सिंचित भूमिः 1.00 हेक्टेयर

•असिंचित भूमिः 2.00 हेक्टेयर

ऐसे करें आवेदन


यह योजना पहले से चल रही है। जिन किसानों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है, वे इसका लाभ पाने के लिए राजस्थान सरकार की ‘ई-मित्र सेवा’, ‘जन सेवा केंद्र’ या ‘स्थानीय पंचायत कार्यालय’ से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में उम्र का प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र और भूमि की जानकारी शामिल होती है।