कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को हर महीने 2000 रुपए देगी सरकार, आवेदन शुरू

डीबीटी वाउचर योजना: किराए पर रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स को 2 हजार मिलेंगे

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जयपुर : अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से दो हजार रुपए प्रतिमाह किराया दिया जाएगा। छात्रों को वर्ष में अधिकतम दस माह के लिए यह सहायता राशि दी जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जिला स्तरीय राजकीय महाविद्यालय (कॉलेज) में नियमित अध्ययनरत छात्र जो कि अपने घर से दूर दूसरे शहर में किराए के घर में रहते हैं, उनको राज्य सरकार की ओर से हर साल पुनर्भरण राशि के रूप में 20 हजार रुपए दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ एक अभ्यर्थी अधिकतम पांच वर्षों के लिए प्राप्त कर सकता है। अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं, वह उस जिले की नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम का निवासी न हो तथा अभ्यर्थी के माता-पिता के पास उस जिले की नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम में स्वयं का मकान न हो, तो ही इस योजना के अभ्यर्थी को पात्र माना जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी ई-मित्र / अपनी एसएसओ. आईडी से इस पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

कब तक कर सकते है आवेदन

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता द्वारा विभाग द्वारा संचालित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र (बालक), जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर अथवा पेइंग गेस्ट के रूप में रहते हुए अध्ययन कर रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत उन छात्रों को आवास, भोजन एवं बिजली-पानी आदि सुविधाओं के पुनर्भरण राशि 2 हजार रुपए प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) दिये जाने का प्रावधान है। राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को देय होगा।

आवेदन के लिए पात्रता

लाभांवित होने वाले एससी, एसटी, एमबीसी विद्यार्थियों के माता-पिता की अधिकतम आय 2.50 लाख रुपये, ओबीसी के लिए 1.50 लाख रुपये एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है। पंवार ने बताया कि आवेदक ई-मित्र अथवा स्वयं की एसएसओ आई.डी. के माध्यम से पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।