आचार संहिता लगते ही हटाए सरकारी योजनाओं के पोस्टर-बैनर: जिले में धारा 144 लागू, 5 दिसंबर तक रहेगी प्रभावी,मतदान केंद्रो से 200 मीटर तक मोबाइल फोन बैन, हथियारों पर रोक
निर्वाचन आयोग के चुनावों की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। इसको देखते हुए जिले में धारा 144 लागू की है। शहर में सरकार की योजनाओं के पोस्टर बैनर आदि हटाने का काम शुरू हो गया है। मुख्य हाईवे पर नगर परिषद की टीम ने होर्डिंग्स-पोस्टर बैनर हटाए।
09 अक्टूबर, 2023 की मध्य रात्रि से 05 दिसम्बर 2023 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगी धारा 144
Jhunjhunu News : विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न तरीकों से लोक शान्ति को विक्षुब्ध किया जा सकता है। जिले में विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया स्वतन्त्रा, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्ण वातावरण में सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न हो तथा सभी वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग भयमुक्त होकर कर सके, इसके लिये सभी नागरिकों के आचरण को अनुशासित रखा जाना आवश्यक हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू बचनेश अग्रवाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झुन्झुनू जिले की राजस्व सीमा क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। निषेधाज्ञा के प्रभावी होने के दौरान कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाली एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाली आपत्ति जनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण, उद्बोधन एवं नारे बाजी नहीं करेगा, ना ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के भाषण, उद्बोधन एवं नारेबाजी के लिए किसी को उत्प्रेरित करेंगा।
कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण व प्रकाशन नहीं करेगा, ना ही किसी प्रकार से लोक शान्ति भंग करने का प्रयास करेंगा तथा न ही साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले पैम्पलेट्स, पोस्टर्स व चुनाव सामग्री छपवाएगा एवं ना ही छापेगा अथवा वितरण करेंगा।
कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुँचाने वाले ऐसें ऑडियों, विडियों केसेट्स, सी.डी. या अन्य किसी प्रकार के इलेक्ट्रोनिक माध्यम से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं करेंगा एवं ना ही करवायेंगा। कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण झुन्झुनू जिले में किसी भी प्रकार की अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा एवं न ही इसका उपयोग करेगा।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू
सीकर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सौरभ स्वामी ने आदेश जारी कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं । आदेशानुसार चुनाव शांति पूर्वक स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन कराया जाना आवश्यक है, साथ ही जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आंतक एवं भय के अपने संवैधानिक मतदाधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए असामाजिक ,अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था एवं लोकशांति बनाये रखने के लिए दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा के भीतर निषेधाज्ञा लागू की गई है।
आदेशानुसार सीकर जिले की राजस्व सीमा के भीतर सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का विस्फोटक प्रदार्थ, आग्नेय अस्त्र—शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एम.एल.गन,बी.एल गन आदि एवं अन्य हथियार जैसे गण्डासा, फर्सी, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छुरी, बर्छी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर—पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर नहीं तो घूमेगा और नहीं प्रदर्शन करेगा और नहीं साथ में लेकर चलेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस बल, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होमगार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने के छूट होगी। यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थानों में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते है। लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राईफल एसोसियेशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
सीकर जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति सीकर जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को साथ नहीं लायेगा। नहीं सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा।
कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी। ऐसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था जन व्यवस्था एवं जन शांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबंध बारात एवं शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, नहीं ऐसा कोई भाषण और उद्बोधन देगा, नहीं ऐसे किसी पंपलेट, पोस्ट या अन्य प्रकार की चुनाव सामग्री छापेगा या छपवायेगा, वितरण करेगा या करवायेगा, नहीं किसी एमप्लीफायर, रेडियों, टेप रिकॉर्डर, लाउडस्पीकर, ऑडियों—वीडियों कैसेट या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार—प्रसार करेगा अथवा करवाएगा। ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी को दुष्प्रेरित करेगा, कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्येष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्तियों पर किसी तरह का नारा, लेखन या प्रति चित्रण नहीं करेगा, नहीं करवायेगा। ओर नहीं किसी तरह के पोस्टर, होर्डिग आदि लगाएगा, और नहीं ही सार्वजनिक संपत्तियों का विरूपण करेगा, करवाएगा। किसी भी निजी संपत्ति का प्रयोजनार्थ उपयोग उसके स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा तथा अधिकृत विक्रेताओं के अलावा कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा अन्य उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा और ना ही इस के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव प्रचार या प्रसार के लिए वाहनों से यातायात बाधित नहीं करेगा, नहीं करवायेगा। संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति ध्वनि प्रसारण यंत्र लगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करेगा, नहीं करवायेगा। किसी भी मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेल फोन, वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा, नहीं लेकर चलेगा।
यह प्रतिबंध चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान के दिवस मतदाताओं को वाहनों से मतदान केदो तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतया रोक रहेगी। यह आदेश 9 अक्टूबर 2023 से तत्काल लागू होकर आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित करवाया जावेगा।
चूरू जिले में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू
चूरू, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को घोषित कार्यक्रम के अनुसार चूरू जिले के समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ सिहाग ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चूरू जिले की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू की है।
जारी निर्देशानुसार यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में तैनात अद्र्धसैनिक बल, होम गार्ड एवं चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों, अनुज्ञापत्रधारी द्वारा शस्त्र पुलिसथाना में जमा कराने हेतु ले जाने पर लागू नहीं होगा। इसी क्रम में सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी तथा वृद्ध, दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, वे लाठी, बैशाखी का उपयोग चलने मे सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
इसी के साथ कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष, अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से न तो स्वयं डरायेगा व धमकायेगा, न ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक अथवा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करते हुए भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा और न ही उसके लिए किसी को उत्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति ऎसी आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण एवं प्रकाशन नहीं करेगा जिसमें जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचें तथा न तो ऎसे पम्पलेट्स, पोस्टर्स, चुनाव सामग्री छपवायेगा और न ही छापेगा अथवा उसका वितरण करेगा और न ही करवायेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी ऑडियो, विडियो कैसेट्स या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न तो किसी प्रकार का प्रचार प्रसार करेगा एवं न ही करायेगा।
कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण जिले में किसी भी प्रकार का अत्यंत ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही इसका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति चुनाव से संबंधित विभिन्न नियमों व निर्देशों की अवहेलना करने वाली किसी भी प्रकार की रैली न तो आयोजित करेगा, ना ही अन्य व्यक्ति को आयोजन हेतु प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में किसी भी स्थान पर व किसी भी समय पर शांति भंग करने, चुनाव प्रक्रिया को किसी प्रकार से बाधित करने अथवा उसमें व्यवधान उत्पन्न करने के लिए न तो स्वयं कोई कार्यवाही करेगा और न ही अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों को प्रेरित या प्रोत्साहित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिले में सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा एवं न ही किसी अन्य व्यक्ति को सेवन करायेगा। अधिकृत विक्रेताओं को छोड़कर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य के उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा लेकर आवगमन नहीं करेगा और न ही नियमों में विहित मात्र से अधिक मदिरा अपने घर पर संग्रहित करेगा। सूखा दिवस पर मदिरा विक्रय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जावेगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र हेतु अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा सवेरे 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रसारण यंत्र के उपयोग हेतु दी जा सकेगी। ऎसे आयोजनों में कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करेगा जिससे यातायात व्यवस्था, जन व्यवस्था एवं जनशांति विक्षुब्ध हो। यह प्रतिबन्ध विवाह समारोह तथा शव यात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी शैक्षणिक संस्थान, सरकारी, अद्र्धसरकारी, निजी, सार्वजनिक भवनों, स्थलों व सरकारी, अद्र्धसरकारी कार्यालयों व सम्पत्तियों पर कट-आउट, पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री न तो लगायेगा और न ही किसी भी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण करेगा। निजी भवन, स्थल, सम्पत्ति पर चुनाव प्रचार हेतु पोस्टर, बैनर, कट-आउट आदि का उसके मालिक, धारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं करेगा। परन्तु शहरी क्षेत्रों में निजी सम्पत्ति के स्वामी, धारक लिखित सहमति पर भी नारा लेखन एवं पैम्पलेट आदि का चिपकाना वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति या संस्था इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरिजाघरों या अन्य धार्मिक स्थानों का निर्वाचन प्रचार मंत्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति मतदान दिवस के दिन मतदान केन्द्र से एवं मतगणना दिवस पर मतगणना केन्द्र से 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी तरह के मोबाईल फोन, सेल फेल, वायरलैस का उपयोग नहीं करेगा, न ही लेकर चलेगा। यह प्रतिबंध चुनाव डयूटी में लगे पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। मतदान दिवस पर मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने वहां से वापस पर पूर्णतः रोक रहेगी। आदेशों की अवहेलना या उल्लघंन किये जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति या समूह प्रचलित कानून के अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर सिहाग ने जिले में कार्यरत कार्यपालक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धारा 144 की समुचित पालना के निर्देश दिए हैं।