दीपावली के पर्व को लेकर विभिन्न दिशा निर्देश जारी
झुंझुनू, 28 अक्टूबर। आगामी दीपावली पर्व के अवसर पर जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाखें, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी के मध्यनजर संभव है कि इनकी आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा भी विस्फोटक पदार्थो का उपयोग कर झुंझुनू जिले में एल.पी.जी. गोदाम, इंडेन गैस बॉटलिंग प्लान्ट, पैट्रोल पम्पों, डीआरडीओं के आयद्ध डिपो को नुकसान पहुँचाया जा सकता है तथा इससे आगजनी की संभावना भी बनी रहेगी तथा जन जीवन को क्षति कारक हो सकती है। साथ ही रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घातक एवं तेज आवाज वाले पटाखे फोड़ने से आम जन की दैनिक क्रिया कलाप भी प्रभावित होने की संभावना है जिसके चलते दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कानून एवं शांति बनाए रखने के संबंध में विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि दीपावली के अवसर पर जिले मे रात्रि 10 बजे के पश्चात सुबह 6 बजे तक पटाखे नहीं छोड़े जावेंगें व अन्य आतिशबाजी को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिले के किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र यथा रायफल, रिवाल्वर, पिस्तौल एवं बन्दूक आदि किसी भी प्रकार के धारदार हथियार जैसे गंडासा, बर्ची, तलवार, पाण, चाकू, गुप्ती, त्रिशूल, संगीन पंजा, कांच के टुकड़े, कांच की बोतले आदि तथा सभी प्रकार के कुन्द हथियार जैसे लाठी, डण्डा, को न तो साथ रखेगा व न ही इनका प्रदर्शन करेगा। यह प्रतिबन्ध कानून एवं व्यवस्था तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत सभी केन्द्रीय, राज्य, बैक, कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। यह आदेश ऎसे अपंग, असहाय या वृद्ध व्यक्ति जो लाठी का सहारा ही लेकर चल सकते हैं, उनके सहारे के लिए रखी गई, लाठी पर उक्त प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। सिख धर्म अनुयायियों को उनकी धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। बिना अनुमति के जुलूस निकालने, सभा आयोजित करने पर प्रतिबन्धित रहेगा। जुलूस निकालने व सभा आयोजित करने के लिए संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करनी होगी। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रसायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल में लेकर विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान धार्मिक भावना भड़काने वाले ऑडियो कैसेट नहीं चलायेगा, न ही ऎसे नारे – लगायेगा जिससे अन्य सम्प्रदाय या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो। पटाखा लाईसेंसधारी एवं कोई भी व्यक्ति अपने पास अत्यधिक आवाज वाले पटाखे एवं अतिशबाजी न तो अपने पास रखेगा, न ही इसका विक्रय एवं भंडारण करेगा व न ही इनका उपयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति अग्निवाहक पटाखें एवं सूतली बम का उपयोग पैट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, इंडेन एलपीजी बॉटलिंग प्लान्ट बाकरा रोड़, बाडलवास (झुंझुनू), आयुद्ध डिपो, क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं करेगा। विदेशी निर्मित, आयातीत पटाखों को कब्जे में रखना व विक्रय करना दण्डनीय अपराध है। जो कोई विदेशी निर्मित, आयातीत पटाखों को अपने कब्जे में रखेगा व विकय करेगा, उसके विरूद्व नजदीकी -पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। यह आदेश 1 से 6 नवम्बर तक प्रभावी रहेगा।